ब्यूरो: किसान आंदोलन के कैनन बॉय के नाम से मशहूर नवदीप जलबेड़ा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। युवा किसान नेता नवदीप सिंह जलबेड़ा को कोर्ट से जमानत मिल गई है।
आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान उन्हें हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह कई महीनों तक जेल में रहे, जिससे किसानों में आक्रोश है। नवदीप जलबेड़ा और अन्य गिरफ्तार किसान बार-बार किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग कर रहे थे।
एसपी कार्यालय का घेराव किया था ऐलान
किसानों ने नवदीप जलबेरा के पक्ष में 17 जुलाई को अंबाला के एसपी कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया था। इस बीच हाई कोर्ट ने नवदीप जलबेड़ा की जमानत मंजूर कर ली है। बता दें कि इससे पहले पुलिस ने शक जताया था कि नवदीप को विदेश से फंडिंग हुई है।
नवदीप पर किसान आंदोलन के दौरान हुए थे केस दर्ज
बता दें कि किसान आंदोलन पार्ट 2 के दौरान नवदीप जलबेरा के खिलाफ 13 फरवरी को अंबाला में धारा 147, 149, 186, 188, 307, 352 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, आज हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।
किसानों ने दिल्ली कूच करने का किया ऐलान
हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की ओर कूच करने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में बैठक के बाद किसान नेता जगजीत दल्लेवाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें बस सामान इकट्ठा करने में समय लगेगा, उसके बाद हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिलहाल शंभू बॉर्डर पर लगी 8 लेयर की बैरिकेडिंग नहीं हटाई जाएगी। 10 जुलाई को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 7 दिन के अंदर बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। आज इसका आखिरी दिन है, लेकिन हरियाणा सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है।