Friday 22nd of November 2024

पूजा खेडकर के खिलाफ UPSC का एक्शन, रद्द की अनंतिम उम्मीदवारी, भविष्य की सभी परीक्षाओं पर लगाई रोक

Reported by: PTC Bharat Desk  |  Edited by: Deepak Kumar  |  July 31st 2024 03:42 PM  |  Updated: July 31st 2024 04:26 PM

पूजा खेडकर के खिलाफ UPSC का एक्शन, रद्द की अनंतिम उम्मीदवारी, भविष्य की सभी परीक्षाओं पर लगाई रोक

ब्यूरोः संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी है, जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अनंतिम रूप से अनुशंसित किया गया था।  इसके अतिरिक्त, UPSC ने उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं और चयनों से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। आयोग द्वारा गहन समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है।

कोटा के दुरुपयोग का आरोप

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कथित तौर पर 19 जुलाई को खेडकर पर सिविल सेवा परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी सुरक्षित करने के लिए विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) कोटा का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज किया। आरोपों में अपनी पहचान को गलत तरीके से पेश करके अनुमत प्रयासों की संख्या से अधिक धोखाधड़ी से इन कोटा का लाभ उठाना शामिल है।

यूपीएससी ने पुलिस मामला दर्ज किया

यूपीएससी ने खेडकर के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया, जिसके बाद अपराध शाखा के एक सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के नेतृत्व में एक समर्पित टीम ने जांच की। इस टीम को जांच का समर्थन करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से प्रासंगिक दस्तावेज एकत्र करने का काम सौंपा गया था।

खेडकर के खिलाफ आरोप

खेडकर पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और अन्य प्रासंगिक कानूनों की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

धारा 420: धोखाधड़ी

धारा 464: किसी काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर दस्तावेज बनाना

धारा 465: जालसाजी

धारा 471: जाली दस्तावेज को असली के रूप में पेश करना

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम की धारा 89 और 91

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी

यूपीएससी और पुलिस द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई आरोपों की गंभीरता और सिविल सेवा परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

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