ब्यूरोः NEET-UG 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी है। याचिकाकर्ता ने परीक्षा में फिर से बैठने का आदेश मांगा है। याचिका में कथित तौर पर ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करने के लिए एनटीए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा 23 जून को आयोजित की गई थी और इसकी उत्तर कुंजी पहले ही सार्वजनिक की जा चुकी है। कोर्ट ने सवाल किया कि इन परिस्थितियों में इस मामले में जनहित याचिका कैसे दायर की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान NTA ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि NEET की दोबारा परीक्षा 23 जून को थी और 6 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए परिणाम 30 जून तक घोषित किए जाने की संभावना है। बताया गया कि 23 जून को 1,563 पात्र उम्मीदवारों में से केवल 813 (52 प्रतिशत) ही NEET की दोबारा परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 48 प्रतिशत छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए।
नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में मचा हंगामा
गौरतलब है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में हंगामा मचा हुआ है। एजेंसियां मामले की सक्रियता से जांच कर रही हैं। छात्र लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सीबीआई ने रविवार को गुजरात के गोधरा में एक निजी स्कूल के मालिक को मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके साथ नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने छठी गिरफ्तारी की है।