ब्यूरोः मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को दोषी ठहराया।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवरी कोर्ट) ने संजय राउत को 15 दिन की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया।
Maharashtra | Metropolitan Magistrate Mazgaon convicts Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut in the defamation case on a complaint filed by Dr. Medha Kirit Somaiya, wife of BJP leader Kirit Somaiya: Vivekanand Gupta, advocate for Dr. Medha Kirit Somaiya
— ANI (@ANI) September 26, 2024
क्या है मामला?
उद्धव ठाकरे गुट के नेता राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे। इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया।
The Court ordered 15-day imprisonment for Sanjay Raut and imposed a fine of Rs 25,000 on him: Vivekanand Gupta, advocate for Dr. Medha Kirit Somaiya
— ANI (@ANI) September 26, 2024
मेधा सोमैया ने अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से मानहानि करने वाले आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा भाईंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया था कि आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में अपमानजनक हैं। ये बयान आम जनता की नज़र में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं।