ब्यूरोः गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के नियमों में संशोधन किया है, ताकि उपराज्यपाल को अधिक शक्ति दी जा सके। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। सूत्रों ने बताया कि "केवल कामकाज के नियमों में संशोधन किया गया है।
Clarification: Ministry of Home Affairs (MHA) amended the rules of Jammu and Kashmir Reorganization Act to give more power to the Lieutenant Governor. The MHA notifies the amended Rules under Section 55 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 inserting new Sections… https://t.co/z1Mu3N2mTs
— ANI (@ANI) July 13, 2024
सूत्रों ने बताया कि इन नियमों में कुछ भी नया नहीं दिया गया है। इसका उल्लेख राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पहले से ही है। नियमों में मौजूदा संशोधन एसआरए 2019 के मौजूदा प्रावधानों से निकलने वाला स्पष्टीकरण मात्र है। राष्ट्रपति ने संशोधनों को मंजूरी दी है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 55 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों में संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसे अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी 31 अक्टूबर 2019 की घोषणा के साथ पढ़ा जा सकता है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में उल्लेख किया गया है।
राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के कामकाज के नियम, 2019 में संशोधन करने के लिए नियम बनाए। अधिसूचना में कहा गया है, "इन नियमों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के कामकाज के नियम, 2024 कहा जा सकता है। संशोधन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 12 जुलाई को लागू होंगे। यह कदम जम्मू-कश्मीर में संभावित विधानसभा चुनावों की प्रत्याशा में उठाया गया है।