Saturday 5th of October 2024

गृह मंत्रालय ने बढ़ाई एलजी की शक्तियां, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के नियमों में किया संशोधन

Reported by: PTC Bharat Desk  |  Edited by: Deepak Kumar  |  July 13th 2024 02:54 PM  |  Updated: July 13th 2024 03:34 PM

गृह मंत्रालय ने बढ़ाई एलजी की शक्तियां, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के नियमों में किया संशोधन

ब्यूरोः गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के नियमों में संशोधन किया है, ताकि उपराज्यपाल को अधिक शक्ति दी जा सके। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। सूत्रों ने बताया कि "केवल कामकाज के नियमों में संशोधन किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि इन नियमों में कुछ भी नया नहीं दिया गया है। इसका उल्लेख राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पहले से ही है। नियमों में मौजूदा संशोधन एसआरए 2019 के मौजूदा प्रावधानों से निकलने वाला स्पष्टीकरण मात्र है। राष्ट्रपति ने संशोधनों को मंजूरी दी है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 55 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों में संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसे अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी 31 अक्टूबर 2019 की घोषणा के साथ पढ़ा जा सकता है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के कामकाज के नियम, 2019 में संशोधन करने के लिए नियम बनाए। अधिसूचना में कहा गया है, "इन नियमों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के कामकाज के नियम, 2024 कहा जा सकता है। संशोधन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 12 जुलाई को लागू होंगे। यह कदम जम्मू-कश्मीर में संभावित विधानसभा चुनावों की प्रत्याशा में उठाया गया है।

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