Thursday 4th of July 2024

भारतीय न्याय संहिता के तहत दिल्ली में पहला मामला दर्ज, आज से तीनों लॉ लागू

Reported by: PTC Bharat Desk  |  Edited by: Rahul Rana  |  July 01st 2024 11:34 AM  |  Updated: July 01st 2024 11:34 AM

भारतीय न्याय संहिता के तहत दिल्ली में पहला मामला दर्ज, आज से तीनों लॉ लागू

ब्यूरो: दिल्ली पुलिस ने स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ नए आपराधिक कानूनों के तहत पहली एफआईआर दर्ज की, जबकि भोपाल में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साख्य अधिनियम के लागू होने के बाद एक और मामला दर्ज किया गया।

तीन नए आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साख्य अधिनियम- आज (1 जुलाई) से प्रभावी हो गए हैं, दिल्ली पुलिस ने इन नए कानूनों के तहत पहली एफआईआर दर्ज की है।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के कमला नगर पुलिस स्टेशन में एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। विक्रेता पर बिक्री करते समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ओवरब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने का आरोप था।

"देर रात गश्त के दौरान एक पुलिसकर्मी ने रेलवे स्टेशन के पास सड़क के बीचों-बीच ठेले पर पानी और गुटखा बेचते एक व्यक्ति (पंकज कुमार) को देखा, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही थी। कई बार उसे हटने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं माना और मजबूरी का हवाला देकर चला गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने उसका नाम और पता पूछा, फिर नए कानून बीएनएस की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी," एफआईआर कॉपी में बताया गया।

इसके अलावा, नए आपराधिक कानून के तहत संभावित पहला मामला भी भोपाल, मध्य प्रदेश के निशातपुरा थाने में दर्ज किया गया। मारपीट और गाली-गलौज की घटना रात 12:05 बजे दर्ज की गई और नए कानून के तहत रात 12:20 बजे एफआईआर दर्ज की गई।

हालांकि मामले के बारे में विस्तृत जानकारी प्रकाशित नहीं की गई है, लेकिन उपलब्ध रिपोर्ट बताती है कि निशातपुरा थाना क्षेत्र में रात 12:00 बजे एक आरोपी (नाम की पहचान नहीं की गई) ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता भैरव साहू के साथ मारपीट, अश्लीलता और शरारत की, जिसके चलते पुलिस ने नए कानून के तहत मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में पुलिस नए कानून के लिए तैयार है।

जानिए नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद विशेषज्ञ क्या सोचते हैं

इस बीच, आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद, विशेषज्ञों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ और टिप्पणियाँ देना जारी रखा है।

शुरुआत में, स्पेशल सीपी, ट्रेनिंग, छाया शर्मा ने तीन आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, "भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो रहे हैं। आज से इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएंगी। इसके लिए हमारी ट्रेनिंग 5 फरवरी से शुरू हुई थी। हमने बुकलेट तैयार की, जिसकी मदद से हमने पुलिसकर्मियों को आने वाले बदलाव की तैयारी के लिए आसानी से प्रशिक्षित किया...सबसे अच्छी बात यह है कि हम पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ 'दंड' से 'न्याय' की ओर बढ़ रहे हैं...पहली बार डिजिटल साक्ष्य पर बहुत जोर दिया गया है। अब साक्ष्य डिजिटल रूप से दर्ज किए जाएंगे...फोरेंसिक विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ाई गई है...हमने एक पॉकेट बुकलेट तैयार की है - जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया है - और इसमें आईपीसी से लेकर बीएनएस तक, बीएनएस में जोड़ी गई नई धाराएं, अब 7 साल की सजा के अंतर्गत आने वाली श्रेणियां और एक तालिका है जिसमें रोजमर्रा की पुलिसिंग के लिए आवश्यक धाराएं हैं..."

पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) और वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने भी 'ऐतिहासिक कानूनों' पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, "तीनों नए कानून भारत के लिए ऐतिहासिक होंगे। पुराने कानून अलग-अलग दृष्टिकोण से बनाए गए थे, लेकिन मौजूदा स्थिति कुछ और मांग करती है...आज इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार्यता में लिया गया है। इन नए कानूनों के साथ, हम त्वरित न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। आर्थिक अपराध और वित्तीय अपराधों को शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। इन कानूनों के साथ, पीड़ितों को भी पूरे अधिकार मिलेंगे, जहां उन्हें हर चीज के बारे में सूचित किया जाएगा। एफआईआर की ई-फाइलिंग और जीरो एफआईआर की शुरुआत की गई है।"

इसके अलावा, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार ने नए कानून के कार्यान्वयन पर अपनी निराशा साझा की। उन्होंने कहा, "...जिस तरह से कानूनों को संसद में जल्दबाजी में लाया गया है और जिस तरह से कार्यान्वयन की मांग की गई है, वह लोकतंत्र में वांछनीय नहीं है। संसदीय समितियों में इस पर पर्याप्त चर्चा नहीं की गई और सदन में इन विधेयकों पर कोई व्यापक चर्चा नहीं हुई...विपक्ष मांग कर रहा है कि आपराधिक कानूनों के कानूनी ढांचे में यह बदलाव सभी हितधारकों के बीच सार्थक विचार-विमर्श के बाद आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं किया गया है।"

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