ब्यूरोः सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 अगस्त तक का समय दिया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने मामले में अपना जवाब पहले ही पेश कर दिया है। इसे स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सीबीआई का जवाब रिकॉर्ड पर लाया जाए।
Supreme Court adjourns till August 5, AAP leader Manish Sisodia's petition challenging Delhi High Court order rejecting his bail plea in excise policy money laundering case.SC gives time to the Enforcement Directorate to file reply till Thursday, August 1. In the meantime, CBI… pic.twitter.com/1tUnzlypvZ
— ANI (@ANI) July 29, 2024
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने यह कहते हुए जमानत मांगी है कि वह 16 महीने से हिरासत में हैं और पिछले साल अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। सिसोदिया ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में अपनी जमानत याचिकाओं को पुनर्जीवित करने की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया है।
मनीष सिसोदिया को कब गिरफ्तार किया गया था?
आप नेता को अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें पिछले साल 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से उपजे धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने पिछले साल 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।