ब्यूरोः दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने यूपीएससी और दिल्ली पुलिस को अगली सुनवाई की तारीख तक उन्हें हिरासत में न लेने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। बता दें कि पूजा खेडकर पर यूपीएससी को दिए गए अपने आवेदन में गलत गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा हासिल करने का आरोप लगा है।
Former IAS trainee Puja Khedkar has sought anticipatory bail from the Delhi High Court. The matter is being heard by a bench led by Justice Subramanium Prasad. Senior Advocate Siddharth Luthra is representing Khedkar, while Naresh Kaushik is representing the UPSC. The court is… pic.twitter.com/sfzAffia8H
— ANI (@ANI) August 12, 2024
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस ने जांच एजेंसी से कहा कि जब तक मामला विचाराधीन है, तब तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, क्योंकि तत्काल गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। इससे पहले, पूजा खेडकर ने दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी और मामले की सुनवाई जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अगुवाई वाली बेंच कर रही है। गौर रहे कि वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पूजा खेडकर का प्रतिनिधित्व किया, जबकि नरेश कौशिक ने यूपीएससी का प्रतिनिधित्व किया।
यूपीएससी ने पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द
बता दें 31 जुलाई को यूपीएससी ने पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी है और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया था। 1 अगस्त को दिल्ली की एक सत्र अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिनकी "गहन जांच की आवश्यकता है"। इसके बाद पूजा खेड़कर ने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उन पर तुरंत गिरफ्तारी का खतरा है।