ब्यूरोः दिल्ली के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आज यानी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी।
बता दें आम चुनाव के आखिरी और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा, जबकि दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटों के लिए मतदान 25 मई को होगा। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिलहाल केजरीवाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित शर्तों पर सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी: उन्हें रुपये की राशि में जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा।
जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की एक जमानत के साथ 50,000 रुपये अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि यह आवश्यक न हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो।
अरविंद वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और वह किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे और या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतरिम जमानत देने को मामले की योग्यता या आपराधिक अपील पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा जो उसके समक्ष विचाराधीन है।