ब्यूरो: जीरकपुर से चंडीगढ़ के बीच बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए चंडीगढ प्रशासन ने ट्रिब्यून चौंक तक फ्लाई ओवर बनने की योजना बनाई थी। इसके खिलाफ रन क्लब नाम की संस्था ने तब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था।
रन क्लब नाम की संस्था ने याचिका में कहा था कि इस एक फ्लाई ओवर के बनने से यहां के 700 के करीब पेडों को काटा जाएगा, जो पर्यावरण के बेहद घातक होगा। साथ ही कहा था कि शहर के मास्टर प्लान में इसका कोई प्रावधान नहीं था और न ही इसके लिए मास्टर प्लान को संशोधित किया गया है। इसलिए इन पेड़ों की कटाई और इस फ्लाई ओवर के निर्माण पर रोक लगाने की हाईकोर्ट से मांग की गई थी।
चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा कि हर एक काटे जाने वाले पेड़ के बदले 3 पेड़ लगाए जाएंगे। तब हाईकोर्ट ने इस फ्लाईओवर और पेडों की कटाई पर रोक लगा दी थी। आज एक लंबी बहस के बाद हाईकोर्ट ने इस रोक को हटाते हुए इस फ्लाई ओवर के निर्माण को अपनी हरी झंडी दे दी है।