Punjab: BJP चीफ सुनील जाखड़ ने पद से दिया इस्तीफा? पार्टी ने दिया ये रिएक्शन

By  Rahul Rana September 27th 2024 10:14 AM -- Updated: September 27th 2024 11:27 AM

ब्यूरो: पंजाब  में पंचायत चुनाव से पहले सूत्रों से मिली बड़ी सियासी खबर सामने आई कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब पार्टी ने इस्तीफे की खबर का खंडन किया है। पार्टी से एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस तरह का कोई बदलाव पार्टी के अंदर अभी नहीं हुआ है। आगामी पंचायत चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए आयोजित राज्य भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक में वे शामिल नहीं हुए।

पंजाब में पंचायत चुनाव

राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने कहा कि पंजाब में 13,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के चुनाव 15 अक्टूबर को होंगे। पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ग्राम पंचायत चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 27 सितंबर से शुरू होगी और 4 अक्टूबर अंतिम तिथि होगी। 28 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चौधरी ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच पांच अक्टूबर को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि सात अक्टूबर है। 15 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतपेटियों के माध्यम से मतदान होगा। 

उन्होंने बताया कि मतदान पूरा होने के बाद उसी दिन मतदान केंद्रों पर मतों की गणना की जाएगी। सरपंच के 13,237 और पंच के 83,437 पदों के लिए मतदान होगा। कुल 1,33,97,922 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 70,51,722 पुरुष और 63,46,008 महिलाएं हैं। कुल 19,110 मतदान केंद्र होंगे। चौधरी ने बताया कि करीब 96,000 कर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा और चुनाव के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए 23 वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारियों को सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 40,000 रुपये है, जबकि पंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए 30,000 रुपये है। इस महीने की शुरुआत में, पंजाब विधानसभा ने राजनीतिक दलों के प्रतीकों के बिना पंचायत चुनाव कराने के लिए पंजाब पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया था।

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