Punjab News: मासूम से दुष्कर्म मामले में जालंधर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को सुनाई मौत की सजा
ब्यूरोः जालंधर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट द्वारा दी गई सख्त सजा में लिखा है कि आरोपी को तब तक फांसी के फंदे पर लटका रखा जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए। बता दें कि मामला साल 2021 के फरवरी महीने का है, जब थाना गुरैया में गुआंडी द्वारा 12 वर्षीय मासूम के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था।
जानकारी के मुताबिक, बच्ची का अपहरण करने के बाद आरोपियों ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर बच्ची को उसके ही घर में दफना दिया। गुरैया पुलिस ने मामले में सबसे पहले लड़की की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो लड़की का पड़ोसी गुरप्रीत गोपी ही गुनहगार निकला।
पुलिस ने गोपी के घर से बच्ची का शव बरामद किया, जिसे दफनाने के लिए दफनाया गया था. बाद में जब शव की मेडिकल जांच की गई तो पता चला कि दरिंदे ने मासूम बच्ची के साथ कई बार रेप किया था। मामले में पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक एडिशनल सेशन जज अर्जना कंबोज ने की, जिसके बाद कोर्ट ने 12 साल की मासूम से रेप और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।