सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में दी बड़ी राहत, अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत

By  Deepak Kumar September 13th 2024 10:56 AM -- Updated: September 13th 2024 11:33 AM

ब्यूरोः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति 'घोटाले' में सीबीआई केस में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

इससे पहले 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था। दोनों न्यायाधीशों ने अलग-अलग फैसले सुनाए। न्यायमूर्ति कांत ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को बरकरार रखा, जबकि न्यायमूर्ति भुइयां ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने की आवश्यकता और अनिवार्यता के बारे में अलग राय रखी और कहा कि गिरफ्तारी केवल मुख्यमंत्री को दी गई जमानत को विफल करने के लिए की गई थी। 

सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी केवल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को दी गई जमानत को विफल करने के लिए की गई थी< उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई ने 22 महीने तक केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया और प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में उनकी रिहाई के ठीक पहले केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 

न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि जब केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कड़ी शर्तों के बावजूद धन शोधन मामले में जमानत मिल गई, तो संबंधित अपराध (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई मामला) में उनकी आगे की हिरासत असहनीय हो गई। न्यायमूर्ति ने कहा कि इन आधारों पर अपीलकर्ता को हिरासत में रखना न्याय का अपमान है, खासकर तब जब उसे अधिक कठोर पीएमएलए मामले में जमानत दी गई है।

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