सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 30 हफ्ते की प्रेग्नेंट 14 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात की दी अनुमति
ब्यूरोः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को उसकी 30 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मंजूरी दे दी। इसे एक असाधारण परिस्थिति बताते हुए अदालत का फैसला अस्पताल की व्यापक रिपोर्ट पर आधारित था। भारतीय कानून गर्भावस्था के 24 सप्ताह से अधिक के गर्भपात के लिए अदालत की मंजूरी अनिवार्य करता है।
पीठ का नेतृत्व कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस स्तर पर गर्भपात से जुड़े संभावित जोखिमों को स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड के मूल्यांकन से यह निष्कर्ष निकला कि लड़की के जीवन को पूर्ण अवधि तक जारी रहने से उत्पन्न होने वाले खतरे से अधिक बड़ा खतरा नहीं है।
पिछले शुक्रवार को एक तत्काल सत्र में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संभावित शारीरिक और मानसिक प्रभावों का आकलन करने के लिए महाराष्ट्र के एक अस्पताल में लड़की के चिकित्सा मूल्यांकन का निर्देश दिया। जांच के बाद, सायन अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने समाप्ति के प्रति सहायक रुख व्यक्त किया। इस रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए, अदालत ने प्रक्रिया की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम 2021 के तहत, पंजीकृत चिकित्सक की राय से 20 सप्ताह तक और कुछ परिस्थितियों में 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति है।