NEET Paper Leak Case: सुप्रीम कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी, पेपर हुआ है लीक, इससे न करें इनकार

By  Deepak Kumar July 8th 2024 04:02 PM -- Updated: July 8th 2024 04:54 PM

ब्यूरोः नीट यूजीसी पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर आज सोमवार (08 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।  इन याचिकाओं में 5 मई की परीक्षा के दौरान अनियमितताओं और कदाचार के आरोप शामिल हैं, जो परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। जिन छात्रों ने पेपर रद्द करने की मांग की है उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि 5 मई को परीक्षा हुई थी और 14 जून को रिजल्ट आने वाला था लेकिन यह रिजल्ट 4 जून को ही आ गया

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह निश्चित है कि लीक हुआ है और पैनल को इसकी जांच करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बेंच सिर्फ लीक की सीमा की जांच कर रही है। पेपर लीक मामले की सुनवाई में सरकार ने पहली बार कोर्ट में माना पेपर लीक हुआ है। सरकार ने कहा कि सिर्फ पटना में ऐसी शिकायत आई और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है।

इस बात की जांच करनी होगी कि क्या

  • उल्लंघन प्रणालीगत स्तर पर हुआ है।
  • क्या उल्लंघन ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित किया है।
  • क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को बेदाग छात्रों से अलग करना संभव है।

यह निश्चित है कि लीक हुआ हैः CJI

सुनवाई के दौरान जब सीजेआई ने कहा कि यह निश्चित है कि लीक हुआ है, तो सॉलिसिटर जनरल ने किसी भी लीक से इनकार किया। इसके अलावा, लीक पर एनटीए के रुख के प्रति-प्रश्न पर, सॉलिसिटर जनरल ने जोर देकर कहा कि एनटीए भी लीक की किसी भी संभावना को स्वीकार नहीं करता है। इस पर सीजेआई ने कहा कि उन्हें यकीन है कि लीक हुआ है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह व्यापक है या छोटे स्तर पर, हमें पता लगाना होगा। याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील पर कि लीक टेलीग्राम और सोशल मीडिया के जरिए हुआ, कोर्ट ने कहा कि अगर पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ है, तो यह व्यापक और जंगल की आग की तरह है।

33 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट NEET UG परीक्षाओं के खिलाफ 33 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग स्थगित करने की मांग की गई है। इन याचिकाओं में 5 मई की परीक्षा के दौरान अनियमितताओं और कदाचार के आरोप शामिल हैं, जो परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। NEET-UG के संचालन के लिए जिम्मेदार केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने हाल ही में शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि परीक्षा रद्द करना प्रतिकूल होगा और कई ईमानदार उम्मीदवारों के भविष्य को गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा, खासकर गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के सबूतों की कमी को देखते हुए। बता दें 9 फरवरी, 2024 को एनटीए ने नीट-यूजी 2024 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किया था। 5 मई को परीक्षा आयोजित की गईं और परिणाम 4 जून, 2024 को घोषित किए गए।  

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