शिवसेना सांसद संजय राउत को कोर्ट ने ठहराया दोषी, मानहानि केस में 15 दिन की सजा

By  Deepak Kumar September 26th 2024 01:04 PM -- Updated: September 26th 2024 01:05 PM

ब्यूरोः मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को दोषी ठहराया। 

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवरी कोर्ट) ने संजय राउत को 15 दिन की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया। 


क्या है मामला?

उद्धव ठाकरे गुट के नेता राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे। इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। 


मेधा सोमैया ने अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से मानहानि करने वाले आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा भाईंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया था कि आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में अपमानजनक हैं। ये बयान आम जनता की नज़र में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं।

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