MUDA Land Scam Case: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका की खारिज, जानिए क्या था मामला

By  Deepak Kumar September 24th 2024 12:55 PM -- Updated: September 24th 2024 01:02 PM

ब्यूरोः कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ओर से दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने एक साइट आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती दी थी।

यह मामला सिद्धारमैया के पिछले कार्यकाल के दौरान अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है, जहां उन पर मानदंडों का उल्लंघन करके प्रमुख भूमि के आवंटन में मदद करने का आरोप लगाया गया था। 

मुख्यमंत्री ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा एक प्रमुख इलाके में अपनी पत्नी को 14 साइटों के आवंटन में कथित अनियमितताओं में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी। बता दें सिद्धरमैया ने 19 अगस्त को राज्यपाल के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

अपने फैसले में जस्टिस नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा कि अभियोजन स्वीकृति का आदेश राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग न करने से प्रभावित नहीं है। याचिका में वर्णित तथ्यों की निस्संदेह जांच की आवश्यकता होगी, इस तथ्य के बावजूद कि इन सभी कृत्यों का लाभार्थी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि याचिकाकर्ता का परिवार है। याचिका खारिज की जाती है। जस्टिस नागप्रसन्ना ने फैसला सुनाया कि आज लागू किसी भी तरह का अंतरिम आदेश समाप्त माना जाएगा।

अपनी याचिका में सिद्धारमैया ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत राज्यपाल की मंजूरी की वैधता पर सवाल उठाया। सिद्धारमैया ने तर्क दिया कि राज्यपाल का निर्णय कानूनी रूप से अस्थिर, प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण और बाहरी कारकों से प्रभावित था। उन्होंने आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि इसमें योग्यता का अभाव है।

16 अगस्त को राज्यपाल ने साइट आवंटन मामले से जुड़े कथित अपराधों की जांच की अनुमति देते हुए मंजूरी दी थी। यह मंजूरी एसपी प्रदीप कुमार, टीजे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर आधारित थी।

ये है MUDA मामला 

MUDA साइट आवंटन मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मैसूर के एक अपमार्केट इलाके में प्रतिपूरक साइट आवंटित की गई थी, जिसकी संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था जिसे MUDA द्वारा “अधिग्रहित” किया गया था। MUDA ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले में 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां MUDA ने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था।

विवादास्पद योजना के तहत, MUDA ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए उनसे अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले में भूमि खोने वालों को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की। कुछ विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि पार्वती के पास इस 3.16 एकड़ भूमि पर कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

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