Delhi Riots: दिल्ली HC से राजद्रोह मामले में शरजील इमाम को मिली जमानत
ब्यूरो: आज यानी बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजद्रोह के मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम को जमानत दे दी। उन्होंने जनवरी 2020 से हिरासत में बिताए समय के आधार पर वैधानिक जमानत मांगी थी। वह दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में भी आरोपी है।
दिल्ली पुलिस ने मार्च में दिल्ली उच्च न्यायालय के छात्र कार्यकर्ता इमाम की 2020 के सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत मांगने की याचिका का विरोध किया था। पुलिस ने इमाम की ओर से दिए गए भाषणों पर भरोसा करते हुए दावा किया कि उसने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को संगठित किया और 'चक्का जाम' को व्यवधान पैदा करने के तरीके के रूप में प्रचारित किया, जिसमें शांतिपूर्ण विरोध के लिए कोई रास्ता नहीं था।
दंगों में मारे गए थे 53 लोग
इमाम, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी और उमर खालिद समेत कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के कथित तौर पर मास्टरमाइंड होने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।