Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका की स्थगित
ब्यूरोः सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 अगस्त तक का समय दिया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने मामले में अपना जवाब पहले ही पेश कर दिया है। इसे स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सीबीआई का जवाब रिकॉर्ड पर लाया जाए।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने यह कहते हुए जमानत मांगी है कि वह 16 महीने से हिरासत में हैं और पिछले साल अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। सिसोदिया ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में अपनी जमानत याचिकाओं को पुनर्जीवित करने की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया है।
मनीष सिसोदिया को कब गिरफ्तार किया गया था?
आप नेता को अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें पिछले साल 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से उपजे धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने पिछले साल 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।