अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
ब्यूरोः दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई गई है। सीएम केजरीवाल और हिरासत में मौजूद अन्य आरोपियों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। विनोद चौहान को शारीरिक रूप से पेश किया गया।
बता दें इससे पहले 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से उपजे सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में जमानत मांगने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने की। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी शीर्ष अदालत में केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
ये है दिल्ली आबकारी नीति मामला
यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने गुटबाजी को बढ़ावा दिया और कुछ डीलरों को लाभ पहुंचाया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी।
इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया है। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया।