बॉम्बे HC से केंद्र को बड़ा झटका, आईटी फैक्ट चेक यूनिट बनाने की याचिका की खारिज
ब्यूरोः आज यानी शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर ने आदेश सुनाते हुए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023, जो केंद्र सरकार को ऑनलाइन फर्जी खबरों की पहचान करने वाली फैक्ट-चेक यूनिट (FCU) स्थापित करने की अनुमति देता है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है। न्यायमूर्ति चंदुरकर ने कहा कि संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करते हैं और उन्होंने प्रस्तावित आईटी संशोधनों को खारिज कर दिया।
जनवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट की एक बेंच द्वारा इस मामले पर विभाजित फैसला सुनाए जाने के बाद मामले को तीसरे जज के पास भेज दिया गया था। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट-चेक यूनिट (FCU) की औपचारिक शुरुआत की घोषणा करने वाली केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट इस मुद्दे की संवैधानिक वैधता पर फैसला नहीं ले लेता, तब तक केंद्र आगे नहीं बढ़ सकता।