वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR: जबरन वसूली के आरोप में बेंगलुरु की कोर्ट का आदेश
ब्यूरोः FIR against Finance Minister Nirmala Sitharaman: केंद्रिय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के खिलाफ बेंगलुरु की एक कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। बेंगलुरु की जन प्रतिनिधि अदालत ने देश की वित्त मंत्री के खिलाफ जनाधिकार संघर्ष परिषद की तरफ से लगाए गए आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) द्वारा अदालत में वित्त मंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कहा गया है कि वित्त मंत्री ने चुनावी बाॉन्ड के जरिए जबरन पैसों की वसूली की गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देश में चुनावों का दौर जारी है, ऐसे में ये विपक्ष के लिए मुद्दा बन सकता है।
जानिए क्या है पूरा मामला
जनाधिकार संघर्ष परिषद के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने अपनी याचिका में कहा कि वित्त मंत्री ने डरा-धमकाकर चुनावी बॉन्ड की जबरन वसूली की। इस संबंध में याचिका दायर करने के बाद बेंगलुरु पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने वित्त मंत्री के खिलाफ मामला स्वीकार कर लिया। साल 2023 में चुनावी बॉन्ड प्रणाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को अंसवैधानिक बताते हुए इसपर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। चुनावी बॉन्ड योजना को केंद्र सरकार की तरफ से साल 2018 में पेश किया गया था, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रोक लगा दी थी।
निर्मला सीतारमण के खिलाफ कहां दर्ज होगी FIR?
आदर्श अय्यर की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तत्कालीन कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार, बी आई विजयेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी। इसके अलावा उन्होंने ईडी अधिकारियों पर भी आरोप लगाए।