जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट से झटका

By  Rahul Rana June 25th 2024 02:55 PM

ब्यूरो: दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर अपना आदेश आज (मंगलवार) सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। निचली अदालत द्वारा जमानत आदेश पर रोक लगाने के कारण केजरीवाल को राहत नहीं मिली। वह कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में फंसे हैं।

सोमवार को दायर अपने लिखित बयान में आप नेता ने जमानत आदेश का बचाव किया और कहा कि यदि उन्हें इस समय रिहा किया जाता है तो ईडी को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि यदि उच्च न्यायालय बाद में आदेश को रद्द करने का फैसला करता है तो उन्हें वापस हिरासत में भेजा जा सकता है।


केजरीवाल ने तर्क दिया कि "सुविचारित जमानत आदेश" के क्रियान्वयन पर रोक लगाना वस्तुतः जमानत रद्द करने की याचिका को अनुमति देने के समान होगा।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था, जब एजेंसी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी और घोषणा तक इसे स्थगित कर दिया था।

आप के राष्ट्रीय संयोजक, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, यदि उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी को अंतरिम राहत नहीं दी होती।

निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था, तथा कुछ शर्तें लगाई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।

ईडी ने दलील दी है कि निचली अदालत का आदेश "विकृत", "एकतरफा" और "गलत" था तथा निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे।

केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में गले तक डूबे हुए हैं: ईडी ने हाईकोर्ट से कहा

ईडी ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि केजरीवाल को जमानत देने वाला निचली अदालत का आदेश "विकृत" निष्कर्षों पर आधारित था, क्योंकि इसमें कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उनकी "गहरी संलिप्तता" को प्रदर्शित करने वाली सामग्री पर विचार नहीं किया गया था।

ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग करने वाली अपनी याचिका के संबंध में दायर एक लिखित नोट में, एजेंसी ने तर्क दिया कि आदेश में "न्यायक्षेत्रीय दोष" है क्योंकि उसे अपने मामले पर बहस करने का उचित अवसर नहीं दिया गया।

इसने यह भी कहा कि ट्रायल जज ने अपनी संतुष्टि दर्ज नहीं की कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के अनुसार "यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है"।

संबंधित खबरें